हरिद्वार। त्योहारों के सीजन में उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ रोकने और उन्हें ताजा खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। आगामी 26 अक्टूबर से दुकानों में रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और ‘यूज़ बाई’ तिथि अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा फैसला; हरिद्वार में व्यापारियों के साथ कार्यशाला आयोजित कर दिए निर्देश
आयुक्त खाद्य सुरक्षा विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग, हरिद्वार द्वारा शंकर आश्रम स्थित ‘मोहन जी की पूरी वाले’ के सभागार में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की।
मिलावटखोरी पर नकेल, पारदर्शिता पर जोर
कार्यशाला में मौजूद व्यापारियों को नियमों की जानकारी देते हुए उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत, सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन व कैलाश चन्द्र टम्टा ने स्पष्ट किया कि 17 अक्टूबर को जारी विभागीय आदेश 26 अक्टूबर से पूरे जिले में अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। अधिकारियों ने मिठाई व बेकरी निर्माताओं को निर्देशित किया कि काउंटर में सजी हर ट्रे पर तिथियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि ग्राहक को उत्पाद की ताजगी और उसकी उपयोग अवधि की सही जानकारी मिल सके।
दीपावली पर स्वच्छता व गुणवत्ता से समझौता नहीं
अधिकारियों ने दीपावली के मद्देनजर व्यापारियों से अपील की कि वे मिठाइयों के निर्माण में केवल उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल और मावे का इस्तेमाल करें। निर्माण से लेकर बिक्री स्थल तक साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। विभाग ने चेतावनी दी कि खाद्य मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस जागरूकता शिविर में ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, बहादराबाद और खानपुर सहित जिले भर के प्रमुख मिठाई व बेकरी कारोबारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी से समय रहते व्यवस्था दुरुस्त करने का आह्वान किया।



